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हनुमानगढ़ में फाइनेंस पर बिक्री किए गए मोबाइल फोन की किश्तों के रूप में एक दुकानदार ने अनपढ़ महिला से नकद रुपए भी प्राप्त कर लिए और उसके बैंक खाता से भी राशि कटवा दी। धोखाधड़ी का शिकार हुई महिला की ओर से सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। एसपी के आदेश पर दर्ज हुए मामले में अफसाना खातून (27) पत्नी जाखर खान निवासी बस स्टैंड के पास, जंडावाली, चक 6 जेआरके ने बताया कि वह ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है। उसने अपनी निजी और घरेलू जरूरत के लिए एक मोबाइल दीपू गिल्होत्रा पुत्र अविनाश गिल्होत्रा निवासी जंडावाली से फाइनेंस पर खरीद किया था। मोबाइल फोन बिक्री करते समय दीपू गिल्होत्रा ने उसके बैंक खाता की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी उससे ली और कुछ खाली फार्मों और कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। उसे कहा कि किश्त हर माह उसकी दुकान पर आकर जमा करवानी होगी। महिला ने नियमित रूप से दीपू गिल्होत्रा से खरीद किए गए मोबाइल की किश्तें अदा कर ऋण चुका दिया। उसने महिला ग्रुप लोन भी लिया हुआ था, जिसके रुपए उसके बैंक खाता में जमा हुए थे। इसमें से कुछ राशि उसने अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल ली। 18 जून को वह अपने बैंक खाते से रुपए निकलवाने के लिए गई तो बैंक कर्मचारियों ने बताया कि उसके खाते में मात्र 454.25 रुपए ही जमा हैं। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई और अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट बैंक कर्मचारियों से प्राप्त की। स्टेटमेंट का अवलोकन करवाया तो जानकारी में आया कि 2024 से बजाज फिनसर्व कम्पनी की ओर से उसके खाते से राशि काटी गई है। इस कारण उसके बैंक खाते से रुपए की कटौती हुई है। तब उसने बजाज फिनसर्व कम्पनी के हनुमानगढ़ स्थित कार्यालय में जाकर सम्बन्धित कर्मचारी को स्टेटमेंट और वस्तुस्थिति से अवगत करवाया तो फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारियों ने बताया कि उसने जो मोबाइल फोन खरीद किया था, उसकी किश्त के रुपए कम्पनी की ओर से काटे गए हैं। तब वह अक्की मोहम्मद, रिन्की को साथ लेकर दीपू गिल्होत्रा की दुकान पर गई और उसे उलाहना दिया कि उसने उससे नकद राशि प्राप्त करने के बावजूद उसके बैंक खाते से राशि क्यों कटवाई। उसने फाइनेंस कम्पनी की ओर से काटी गई राशि दीपू गिल्होत्रा से मांगी तो दीपू गिल्होत्रा ने कहा कि वह उसके जैसे लोगों के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर इसी तरह उनसे ठगी करता है। दीपू गिल्होत्रा ने गलत तरीके से मोबाइल फोन की किश्तों के रूप में उससे प्राप्त की गई राशि भी लौटाने से साफ मना कर दिया। पुलिस ने आरोपी दीपू गिल्होत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच एएसआई मुसे खां को सौंपी है।

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