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उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए शहर के हवाला—बड़ी रोड स्थित एक रिसोर्ट को सीज कर दिया। ये रिसोर्ट अवैध बताया और इसका निर्माण भी ईको सेंसेटिव जोन में कर दिया गया था। प्राधिकरण के कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि तहसीलदार डा. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में यूडीए की टीम ने आज सुबह करीब पौने दस बजे यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि राजस्व ग्राम बड़ी के आराजी संख्या 2936, 2937 कृषि संयुक्त खातेदारी भूमि पर बिना रूपान्तरण, बिना स्वीकृति एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन कराए ही तत्व विला नामक रिसोर्ट बना दिया गया। आज सुबह तहसीलदार डा. शर्मा के साथ टीम ने इको सेंसेटिव जोन के 100 मीटर के दायरे में हुए इस व्यवसायिक निर्माण को सीज किया। टीम में पटवारी सुरपाल सिंह, ललित, दीपक, हितेंद्र, भगवती लाल सहित होमगार्ड का जाब्ता भी मौजूद था। असल में यूडीए तहसीलदार ने उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर बाद सुनवाई की और 22 जुलाई को ही आदेश पारित करते हुए इस अवैध व्यवसायिक निर्माण को सीज करने को कहा। इसमें श्रीमती कैलाशी देव व अन्य को ईको सेन्सेटीव जोन में बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के सम्बन्ध में पारित आदेश से सूचित भी कर दिया था। उपायुक्त जितेंद्र ओझा ने एक दिन पहले ही इसकी पालना के आदेश निकाले थे।

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