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सैलरीड कर्मचारी जल्द ही रिटायरमेंट से पहले अपने PF रिटायरमेंट फंड से पूरा पैसा या उसका बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार PF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम लागू होने के बाद हर 10 साल में कर्मचारी अपने PF का एक बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे। वर्तमान नियमों में EPF का पूरा पैसा सिर्फ रिटायरमेंट या 2 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही निकाला जा सकता है। हर 10 साल में निकाल सकेंगे PF का बड़ा हिस्सा अगर नया प्रस्ताव लागू हुआ तो आप हर 10 साल में एक बार अपने PF रिटायरमेंट फंड का बड़ा हिस्सा (संभावित 60% या इससे ज्यादा) निकाल सकते हैं।इससे लोग अपनी मर्जी से 30, 40 वर्ष या नौकरी के मध्यवर्ती पड़ावों में भी PF फंड का इस्तेमाल बड़ी जरूरतों के लिए कर पाएंगे। सरकार पूरा पैसा निकालने का नयम या एक लिमिट लगाने पर मंथन कर रही है। मसलन, हर 10 साल में 60% तक निकासी की अनुमति दी जा सकती है। अभी रिटायरमेंट पर ही निकाल सकते हैं पूरी रकम अभी के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट फंड केवल 58 की उम्र या 2 महीने की बेरोजगारी के बाद ही निकाल सकते हैं। खास परिस्थितियों (मेडिकल, घर खरीद, पढ़ाई, शादी) में सीमित रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा तीन साल की EPF मेम्बरशिप के बाद घर बनाने के लिए 90% तक पैसा निकाल सकते हैं 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे कर्मचारी पिछले महीने सरकार ने PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकालने की छूट दी थी। पहले ये लिमिट ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। सॉफ्टवेयर पूरा प्रोसेस करेगा, अधिकारियों की जरूरत नहीं होगी मैनुअल सेटलमेंट में 15-30 दिन लगते हैं जल्द ही UPI-ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के तहत कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसमें PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड दिए जाएंगे। यह बैंक ATM कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।

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