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लैंड फॉर लैंड के मामले 3 माह में निपटाने होंगे

जयपुर | प्रदेश के शहरी निकायों में लैंड फॉर लैंड मामले को लेकर यूडीएच ने नया आदेश निकाला है। शहरी क्षेत्रों में जमीनी मुआवजे को लेकर पेंडेंसी खत्म करने के लिए 3 माह का समय दिया है। मुआवजा देने के लिए सरकार ने कड़े प्रावधान किए है। खातेदार को उसकी अवाप्त भूमि में से ही जमीन या जिस योजना के लिए भूमि अवाप्त की गई है, उस योजना में ही या उस राजस्व ग्राम में ही मुआवजा दिया जाएगा। अगर संभव नहीं हो तो अन्यत्र स्थान पर भूमि बतौर मुआवजा आवंटित की जाएगी। मुआवजा डीएलसी दर के समतुल्य देना होगा। अन्य दबाव नहीं चलेगा।

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