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वित्त विभाग ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को दिए निर्देश:प्रॉपर्टी खरीद में 2 लाख से ज्यादा का नकद लेनदेन नहीं होगा, ऐसा किया तो कार्रवाई

संपत्ति की खरीद–फरोख्त में कैश लेन–देन न्यूनतम हो, इसके लिए नए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के वित्त विभाग ने सभी रजिस्ट्री कार्यालय में एक पत्र जारी किया है। इसमें निर्देश दिए हैं कि आयकर अधिनियम के तहत 2 लाख रु. से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगनी चाहिए। इसे संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया में ब्लैकमनी समाप्त करने की दिशा में कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से एक बार प्रदेश में रजिस्ट्री में कमी होने की संभावना है। नए फरमान से जितनी भी रजिस्ट्री या संपत्ति का हस्तांतरण होगा, उनमें ब्लैकमनी का ट्रांजेक्शन नहीं हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। किसी भी रजिस्ट्री के समय अगर आयकर के नियमानुसार निर्धारित राशि से अधिक लेनदेन नकद हो रहा है तो पंजीयन विभाग के अधिकारी आयकर विभाग को सूचना देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। “सरकार का सराहनीय कदम है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में में अधिकांश लेनदेन नकद होता है। इस नए निर्देश से ब्लैकमनी रुकेगी और चेक या आरटीजीएस से ही व्यवहार होगा।”
-अनिल सिंघवी, एक्सपर्ट एडवोकेट

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