अब तक नेशनल हाइवे पर ही वाहनों की स्पीड तेज होने पर चालान कटते थे लेकिन अब शहर के भीतरी क्षेत्रों में भी अगर वाहन तय स्पीड से तेज चले तो चालान काटे जा सकते हैं। जिला प्रशासन ने बीकानेर शहर के भीतर अनेक क्षेत्रों में वाहनों की स्पीड तय कर दी है। इससे ज्यादा स्पीड होने पर यातायात विभाग कार्रवाई कर सकेगा। एक्सीडेंट रोकने के लिए तय की गई स्पीड वाहन चालकों के लिए चालान का कारण हो सकती है। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने आदेश जारी किए हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करते हुए हर क्षेत्र के लिए अलग स्पीड तय की गई है। आदेशानुसार शहर के परकोटे के भीतर (कोटगेट के अंदर) संपूर्ण पुराना गहन रिहायशी एरिया, नत्थूसर गेट से शीतला गेट, जनता प्याऊ, सुथारों की गुवाड़, सर्वोदय बस्ती, गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर व भीनाशहर क्षेत्र में अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकेगी। इसी तरह केईएम रोड, रेलवे स्टेशन रोड, अंबेडकर सर्किल से रानीबाजार पुलिया, रानीबाजार चौराहा होते हुए गोगागेट होते हुए कोचर सर्किल तक, अंबेडकर सर्किल, पीबीएम हॉस्पिटल रोड, मेजर पूर्ण सिंह सर्किल, म्यूजियम तिराहा, पब्लिक पार्क क्षेत्र, जूनागढ़ के सामने से कीर्ति स्तंभ होते हुए भीमसेन सर्किल, चौखूंटी रोड, पवनपुरी, जयनारायण व्यास कॉलोनी, करणीनगर व समतानगर का संपूर्ण क्षेत्र,भुट्टो का बास, रामपुरा बस्ती, मुक्ताप्रसाद नगर, मुरलीधर व्यास नगर के संपूर्ण क्षेत्र में 30 किमी प्रति घंटा तय की गई है। इन क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र यथा नोखा रोड, जैसलमेर रोड व श्रीगंगानगर रोड एवं पूगल फांटे से शोभासर वाया सब्जी मंडी रोड पर 45 किमी प्रति घंटा अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है।