Site icon Raj Daily News

शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव और निदेशक तलब:आदेश की पालना नहीं करने पर रेट ने किया तलब, 25 मार्च को स्पष्टीकरण देने के दिए निर्देश

jaipur final 1 1741964254 6ITyBl

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) के आदेश की पालना नही करने पर रेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को 25 मार्च को तलब किया हैं। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अधिकारी अधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बताए कि अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं हुई। रेट ने यह आदेश भगवान सिंह जाट की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। प्रार्थी पक्ष के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रार्थी पीटीआई के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। उसने साल 2006 में अधिकरण के समक्ष अपील दायर कर स्वयं से कनिष्ठ कार्मिक के समान वेतनमान दिलाने की गुहार लगाई थी। इस पर रेट ने प्रार्थी की अपील का 9 फरवरी 2022 को निपटारा कर माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि प्रार्थी का पुनः वेतन स्थिरीकरण कर उससे कनिष्ठ कार्मिक के समान दिए जा रहे वेतनमान का 6 महीने में लाभ दिए जाए। प्रार्थी ने रेट के आदेश की पालना करने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन विभाग ने करीब तीन साल बाद भी कोई कार्रवाई नही की। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने की गुहार लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए रेट ने अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

Exit mobile version