सवाई माधोपुर पंचायत समिति की प्रधान निरमा मीणा को DLB ( डायरेक्टर लोकल बॉडीज) ने निलंबित किया है। इसे लेकर DLB डायरेक्टर इन्द्रजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि निरमा मीणा, प्रधान पंचायत समिति सवाईमाधोपुर, ने अनुमोदित प्लान को दरकिनार कर अपने चहेतों को नियम विरुद्ध कार्य स्वीकृत करवाए। एस.एफ.सी एवं एफ.एफ.सी मद में गाइडलाइन के विपरीत कार्य स्वीकृत कर करोड़ों रूपए की अनियमितता की। पंचायत समिति की बैठक समय पर न करना व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर खुद उपयोग में लिये जाने से संबंधित प्रकरण की जांच रिपोर्ट आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग-3) से विभाग में प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में निरमा मीणा, को दोषी माना है। निरमा मीणा, प्रधान का यह कृत्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आता है। इस संबंध में प्रधान को आरोप पत्र जारी किया गया है। अतः राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एत्दद्वारा निरमा मीणा, प्रधान पंचायत समिति सवाईमाधोपुर, जिला सवाईमाधोपुर को प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करती है और आदेश प्रदान करती है कि वह निलम्बन काल में पंचायत समिति सवाई माधोपुर के किसी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी।

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