जयपुर | हाईकोर्ट ने 3415 पदों की सूचना सहायक भर्ती: 2023 की विवादित प्रश्न-उत्तर कुंजी मामले में पूर्व में लगाई गई रोक हटा दी है। याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश बबीता बाई व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि प्रश्न-उत्तरों के संबंधित विवाद में वह विषय विशेषज्ञ के तौर पर काम नहीं कर सकती। अदालत ने पूर्व में अक्टूबर 2024 में सुनवाई कर चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने और नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक हटाने का आग्रह किया था। दरअसल याचिकाओं में कहा था कि 16 जनवरी 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके बाद पदों की संख्या को बढ़ाकर 3415 कर दिया। भर्ती की लिखित परीक्षा 21 जनवरी 2024 को हुई। इसकी प्रथम उत्तर कुंजी 2 फरवरी 2024 को जारी हुई थी।

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