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राजधानी जयपुर में अब स्कूलों के पास बीड़ी, गुटखा, सिगरेट के साथ ही नशीला पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर जिला स्तर पर स्कूलों से 100 मीटर दूरी पर संचालित हो रही दुकानों की जानकारी मांगी है। जिसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूली स्टूडेंट्स से नशीली वस्तुएं को दूर रखने और स्टूडेंट्स में बीड़ी, गुटका, तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पादों के इस्तेमाल की आदत ना बने। इस बात को लेकर शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत अगर स्कूल के परिसर से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों और अन्य नशीली वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। इसके साथ ही रिपोर्ट की एक कॉपी जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पहुंचाई जाएगी। ताकि यह रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेजी जा सके। उन्होंने कहा कि अगर इस आदेश के बाद भी संस्था प्रधानों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने यह कदम नहीं उठाया और मेडिकल विभाग या पुलिस प्रशासन ने ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो संस्था प्रधानों को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों और संस्था प्रधानों को आदेश को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित जानकारी इकट्ठा करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी बताया है कि इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर खुद कर रहे हैं। इसलिए, सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और संस्था प्रधानों को इस आदेश को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी गई है। जिसमें उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने पर विपरीत स्थिति के लिए संस्था प्रधान ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार होंगे।

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