b0eddf34 16dd 4914 85f2 c44cc8d671561751895652292 1751898008 deQ92h

करौली में स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायालय ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक मिथिलेश पाल ने ​​​​​​बताया कि ​कुड़गांव थाना अधिकारी ओमेंद्र सिंह ने सलेमपुर गांव के कच्चे रास्ते से 15 अक्टूबर 2021 को आरोपी चंद्रभान राजपूत को पकड़ा। आरोपी झालावाड़ जिले के रटलाई का रहने वाला है। तलाशी में उसके पास से 133.14 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। न्यायालय में 35 दस्तावेज पेश किए गए। 10 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। अदालत ने जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा है।

Leave a Reply