दौसा जिले की महुवा एडीजे कोर्ट ने हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटनाक्रम साल 2021 का दुल्हपुरा गांव का है, जहां विवाद के चलते केसर देवी पत्नी कालूराम बैरवा की हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतका के पति ने पुलिस थाने में हत्या समेत कई अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज कराया था। अपर लोक अभियोजक रतन चंद शर्मा ने बताया कि महुवा थाने में दर्ज 4 वर्ष पहले के हत्या प्रकरण में दुल्हापुरा निवासी एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। उक्त मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशुतोष गौसिन्हा ने हत्या के दोषी मोहर सिंह पुत्र दुलीचंद बैरवा निवासी दुल्हापुरा को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले के सह अभियुक्त नाहर सिंह बैरवा एवं ललिता बैरवा निवासी दुल्हापुरा को दोष मुक्त कर दिया। मामले में आरोपी मोहर सिंह पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था।