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राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों पर लगी रोक को हटा लिया हैं। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने अमीन पठान और कोटा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह रोक हटाई। अदालत ने अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिए है कि वह दो माह में एडहॉक कमेटी के गठन के खिलाफ लंबित अपील को तय करे। वहीं जब तक अपील तय नहीं हो जाती है, तब तक चुनाव का परिणाम जारी नहीं किया जाए। दरअसल, सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार ने 24 जनवरी को एसोसिएशन के प्रबंधन के लिए एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया था। वहीं एडहॉक कमेटी ने नए चुनाव घोषित कर दिए थे। जिसे अमीन पठान व वर्तमान कार्यकारिणी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल (अपीलीय अधिकारी) के यहां चुनौती दी थी। लेकिन वहां सुनवाई नहीं होने से ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने लगाई थी चुनाव पर रोक
इस पर अदालत ने 8 अप्रैल को चुनाव कराने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लेकिन मामले की फाइनल सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऐसे में चुनाव कराने पर लगाई रोक को हटाया जाता है। याचिकाकर्ताओं की अपील पर 2 महीने में फैसला देने के आदेश लेकिन साथ ही अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर दो महीने में फैसला दें। तब तक चुनाव का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। याचिका में कहा गया था कि उप रजिस्ट्रार ने एडहॉक कमेटी के गठन से पहले याचिकाकर्ता एसोसिएशन को सुनवाई को अवसर ही नहीं दिया। वहीं जब अपीलीय अधिकारी के समक्ष इसकी अपील की गई तो वो लंबित अपील पर सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एडहॉक कमेटी एसोसिएट सदस्यों की नई सूची से चुनाव करवा रही हैं। जबकि आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर याचिकाकर्ताओं को दूसरी सूची दी गई थी।

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