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टोडारायसिंह उपखंड के मुंडिया कला पंचायत के ग्राम निमेड़ा के चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने टोडारायसिंह तहसीलदार को दिए हैं। यह आदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आशुतोष कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अतिक्रमियों के खिलाफ राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कार्रवाई के दिए हैं। इसके लिए पूर्व सरपंच सीताराम बैरवा व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये गत दिनों याचिका दायर की गई थी। चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा
याचिका में बताया गया था कि गांव की चारागाह भूमि पर वहीं के प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए ग्रामीणों ने जनहित याचिका दायर की थी। खंडपीठ ने टोडारायसिंह के तहसीलदार को निर्देश दिए है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों के खिलाफ चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।

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