राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आज गुरुवार को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों व राजकीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश विक्रमसिंह भाटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को किया जाएगा। जिसमें धन वसूली, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण और लम्बित प्रकरणों के सन्दर्भ में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सिविल मामले एवं अन्य राजीनामा योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग के माध्यम से भी लोक अदालत से पूर्व प्रकरणों मे राजीनामा करवाने के प्रयास किए जाएंगे तथा जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा करवाने के प्रयास भी किए जाएंगे और आमजन मे लोक अदालत के प्रति जागरूकता एवं लोक अदालत के फायदों से भी अवगत करवाया जाएगा। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंकित कुमार शर्मा, बीएसएनएल कार्यालय के गजेंद्र चीतारा व विजय सिंघवी, श्रम विभाग के दिनेश सारण, नगर निगम के किशन सिंह रतनु, सीएमएचओ कार्यालय के तेजेन्द्र पाल सिंह, जिला रोजगार कार्यालय के एवं विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे।