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18 लाख का मुआवजा न देने पर CMHO कार्यालय सीज:कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई, एम्बुलेंस की टक्कर से हुई थी युवक की मौत

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आबू रोड MACT न्यायालय के आदेश पर बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को सीज करने की कार्रवाई शुरू की गई। सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को कोर्ट के आदेश के बाद भी मुआवजा न देने पर यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने साल 2018 में 18 लाख 61 हजार150 रुपए मुआवजे के तौर पर जमा कराने के आदेश दिए थे। जिसकी पालना न होने पर कोर्ट ने 8 जुलाई को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को सीज करने के आदेश जारी किए थे। 2018 में दिए थे जमा कराने के आदेश
जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2016 को एक सड़क हादसे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से रजिस्टर्ड एम्बुलेंस की टक्कर से अल्पेश सेन पुत्र मीठालाल सेन की मौत हो गई थी, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने वर्ष 2018 में चिकित्सा विभाग को मुआवजे के तौर पर 18 लाख 61 हजार 150 रुपए जमा करवाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उक्त राशि जमा नहीं करवाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार-बार आश्वासन दिया जाता रहा। इसके चलते ADJ प्रथम न्यायालय आबूरोड ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर को सीज करने के आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों के तहत बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे के बाद से सीज की कार्रवाई शुरू की गई। ब्याज का करेंगे दावा
मामले में पीड़ित पक्ष के वकील बताया कि मूलधन के अलावा भी ब्याज के लिए भी अलग से दावा करेंगे। बेटे की मौत के बाद उसकी मां का निधन हो चुका है। पिता भी मानसिक रूप से परेशान है। घर में मृतक की पत्नी और एक बेटा और एक बेटी है। जिनके खाने पीने और शिक्षा का पूरा खर्च अभी उनके पिता उठा रहे हैं। 15 दिन के समय की मांग
सीज की कार्रवाई के बीच भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भुगतान के लिए 15 दिन का समय देने की मांग की गई, लेकिन न्यायालय के आदेश जारी होने के कारण परिसर को सीज करने की कार्रवाई जारी रही।

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