भीलवाड़ा | श्रम विभाग सेस जमा करने में पिछड़ रहा है। 1800 से अधिक भवन निर्माणकर्ताओं को सेस जमा नहीं कराने पर नोटिस दिए हैं। साथ ही करीब 50 प्रकरणों में करीब 1.50 करोड़ रुपए वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। राशि समय पर जमा नहीं कराने पर निर्माणकर्ताओं से 24% ब्याज के साथ ही शत प्रतिशत पेनल्टी वसूलने का भी प्रावधान है। सेस के रूप में जमा राशि में से अधिकांश निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होती है। अधिनियम के तहत 27 जुलाई 2009 के बाद बने सरकारी, वाणिज्यिक व निजी आवासीय भवनों व निर्माण कार्यों की लागत पर एक प्रतिशत उपकर लगता है। उपश्रम आयुक्त सुनीलकुमार यादव ने बताया कि -निजी भवन निर्माणकर्ता निर्माण से संबंधित कार्य का एक प्रतिशत उपकर समय पर जमा कराकर ब्याज व पेनल्टी से बच सकते हैं। सेस समय पर जमा नहीं कराने पर 24% वार्षिक की दर से ब्याज व 100% पेनल्टी का प्रावधान है।

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