प्रदेश में मिलावटखोरी जयपुर| प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ दो हजार मामलों में कोर्ट में चालान पेश हो चुके है, इसमें से 1100 प्रकरण न्यायालयों में लंबित है। इसके साथ ही चार करोड़ का जुर्माना वसूला गया है। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ 15 फरवरी से शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 6 हजार से अधिक एन्फोर्समेंट सैंपल लिए गए तथा 38 हजार 651 किलो अशुद्ध खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। इस अभियान के तहत राजस्थान को एन्फोर्समेन्ट सैंपलिंग लेने में देश में पहला स्थान मिला है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह जानकारी दी। खींवसर ने कहा कि मिलावटखोरी के सैंपलों की जांच के लिए शीघ्र ही बारां, बाड़मेर, धौलपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, नागौर तथा सीकर में 7 नई प्रयोगशाला शुरु होगी। मिलावटखोरी साबित होने पर एक से 10 लाख रुपए का जुर्माना और छह महीने की जेल का प्रावधान है। गंभीर मिलावट पर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।