राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त योजना 2025-26 से भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणियों को खासी राहत मिली है। योजना के अंतर्गत 3,410 ऋणी सदस्यों की ओर से 33 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से 44 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की जा चुकी है। इसके चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों का जीवन बदल रहा है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया- योजना के पात्र सदस्यों की ओर से अवधि पार ऋण का केवल मूल धन चुकाने पर राज्य सरकार की ओर से अवधि पार ब्याज में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार की ओर से 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के कुल 30,010 ऋणी सदस्य योजना के तहत राहत के पात्र हैं। इन ऋणी सदस्यों की ओर से 326 करोड़ रुपए का मूलधन जमा करवाने पर 534 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा- राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रचार-प्रसार से योजना की जानकारी जन-जन तक पहुंच चुकी है। इससे पात्र ऋणी सदस्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े अवधि पार खाते का निस्तारण हुआ सहकारिता मंत्री ने बताया- योजना के तहत सोमवार को राज्य के सबसे बड़े अवधि पार खाते का निस्तारण हुआ। प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अलवर की लक्ष्मणगढ़ शाखा के ऋणी सदस्य कठूमर तहसील के टिटपुरी ग्राम निवासी बलजीत को यह राहत प्रदान की गई है। ऋणी की ओर से 18.61 लाख रुपए का मूलधन जमा कराने पर योजना के तहत 37.23 लाख रुपए के ब्याज की राहत दी गई। इस प्रकार, 55.84 लाख रुपए के अवधि पार खाते का निस्तारण किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में नीलामी के दौरान बोली दाता के अभाव में बैंक की ओर से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के तहत ऋणी की भूमि बैंक के पक्ष में करवाई गई थी। योजना के अंतर्गत खाते का निस्तारण होने से भूमि एक बार फिर बलजीत मेव के स्वामित्व में आ जाएगी, जिससे वे अपने परिवार का गुजारा आसानी से चला पाएंगे।

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