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9 राशन की दुकानों के लाइसेंस जारी:लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता से अटक गए थे, हाईकोर्ट में भी लगाई थी याचिका

लोकसभा चुनाव 2024 की आचार सहिंता के चलते अटके पड़े 9 राशन की दुकानों के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। इनसे जुड़े गांव और वार्ड के लोगों को अपने पास के एरिया में ही राशन मिल सकेगा। बता दें लाइसेंस में देरी होने पर पिछले साल राशन डीलर्स ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले में यथा स्थिति के आदेश देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था, विभाग ने जवाब पेश कर आचार सहिंता के चलते लाइसेंस जारी नहीं करने की बात कही थी। इस मामले में हाई कोर्ट आगे का डिसीजन देता, उससे पहले ही राज्य सरकार ने इनके उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस के जारी करने के लिए गत दिनों स्वीकृति दे दी। उसके बाद गुरुवार को इन 9 दुकानों के लाइसेंस जिला रसद अधिकारी ने जारी कर दिए। नौ दुकानदारों के लाइसेंस जारी किए ग्राम उटियाना, टोंक नगर परिषद के वार्ड नंबर 24, ग्राम पंचायत सिंधरा, ग्राम पंचायत खंडवा, ग्राम पंचायत नटवाडा, ग्राम पंचायत श्रीपुरा, ग्राम पंचायत झिराना, ग्राम पंचायत डारडा हिंद, ग्राम पंचायत डारडा तुर्की के नवचयनित दुकानदारों को अनुज्ञापत्र जारी किए हैं। हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका 9 जगह राशन डीलर लगाने के लिए 5 जनवरी 2023 को आवेदन मांगे थे। इसके लिए आवेदकों का इंटरव्यू से चयन भी हो गया था। इन्हें लाइसेंस पत्र जारी करने से पहले इनके नाम की सूची को अप्रूवल कराने के लिए जयपुर मुख्यालय भेजा गया। जहां से काफी टाइम तक स्वीकृति नहीं मिली। इस लेट लतीफी से परेशान होकर इन चयनित लोगों ने करीब 9 महीने पहले एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जुलाई में इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। इस बीच इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय आता, उससे पहले ही आज जिला रसद अधिकारी ने लाइसेंस जारी कर दिए।

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