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धौलपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश और एसपी सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दो जुआरियों को जिला बदर किया गया है। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार बसेड़ी निवासी भगवान सिंह (38) और धौलपुर के दीपक को 10 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक जिले से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। इस अवधि में दोनों को भरतपुर में रहकर नियमित रूप से वहां के एसपी के समक्ष उपस्थिति दर्ज करानी होगी। दोनों आरोपी बार-बार जुआ-सट्टा खेलते पकड़े गए थे और न्यायालय से दंडित होने के बावजूद अपनी अवैध गतिविधियां जारी रखे हुए थे। साथ ही एसपी मेहरड़ा ने राजस्थान पुलिस नियम 1965 के अंतर्गत दो खतरनाक अपराधियों की ‘ए’ श्रेणी की हिस्ट्रीशीट खोली है। निहालगंज के अकरम और सरमथुरा के राजवीर पर मारपीट, हत्या का प्रयास, अपहरण और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों अपराधी समाज में कुख्यात हैं और लगातार गंभीर अपराध करते रहे हैं।

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