orig0521rajsthan highcourt air 11603582684 copy 1745408141 Xp4zDf

दौसा जिले के बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी रूट पर अवैध वाहनों के संचालन को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश बस-मिनी बस यूनियन, बांदीकुई के महासचिव कुलदीप सिंह यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मामले से जुड़े अधिवक्ता उमेश व्यास ने बताया कि यूनियन ने परिवहन विभाग से इस रूट पर बस और टैक्सी संचालन करने के लिए परमिट लिया हुआ है। जिसके तहत उसके सदस्य इस रूट पर बस और टैक्सी का संचालन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ माह से इस रूट पर अवैध वाहनों का संचालन बढ़ गया हैं। ये बिना परिवहन विभाग की अनुमति के जीप-टैक्सी का संचालन कर रहे हैं। जिससे राज्य को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वहीं इनमें क्षमता से अधिकत सवारियों का परिवहन करके आम यात्रियों के जान माल को भी खतरे में डाला जा रहा हैं। इन अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए यूनियन ने जिला एसपी और जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नही होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा हैं।

By

Leave a Reply