अलवर के एडीजे कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश नरेश सिंह ने पत्नी को चाकू मारने वाले पति को 7 साल की सजा और 19 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता दीपिका की शादी करीब 13 साल पहले रतनलाल ओड राजपूत निवासी हाजीपुर से हुई थी। कुछ साल पहले दोनों पति-पत्नी हाजीपुर की जमीन बेचकर नाहरपुर कला आ गए थे।
दीपिका और उसका पति मजदूरी करते थे। लेकिन रतनलाल शराब पीने का आदी था। वह अपनी कमाई घर में खर्च नहीं करता था और पत्नी की मजदूरी की रकम छीनकर शराब पीता था। 28 अगस्त 2022 की रात को जब वह देर रात घर लौटा और शराब के लिए पत्नी से पैसे मांगे। पत्नी के इनकार करने पर उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया। दीपिका ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथों, नाक और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। बच्चों के शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया।
घटना के बाद परिजन दीपिका को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल अलवर ले गए था। जहां वह करीब डेढ़ महीने तक भर्ती रही। पुलिस ने उसी दिन अस्पताल पहुंचकर बयान लिए और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब आरोपी युवक को 7 साल की सजा सुनाई है।
