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जयपुर महानगर प्रथम की फैमिली कोर्ट-4 ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में माना है। जज पवन कुमार ने इस आधार पर पति की तलाक अर्जी को मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद (तलाक) करने को मंजूरी दी है। जयपुर के रहने वाले दंपती के बीच शादी के 15 साल बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बने थे। पति का कहना था कि शादी की पहली रात को ही पत्नी ने फिजिकल होने से मना कर दिया था। पत्नी हमेशा परिवार से अलग रहने के लिए झगड़ा करती थी। मांग नहीं मानने पर आत्महत्या करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देती थी। वहीं पत्नी का कहना था कि पति के दूसरी महिलाओं से संबंध थे। इसलिए पति ने कभी शारीरिक संबंध बनाने में रुचि नहीं दिखाई। पत्नी को माना दाम्पत्य संबंध नहीं बनाने का दोषी
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 15 साल तक शारीरिक संबंध नहीं बनने से दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना नहीं हो सकी है। पत्नी बिना किसी कारण के पति से दो साल से अधिक समय से अलग रह रही है। इसलिए पत्नी को अभित्यजन (परित्याग) का दोषी माना जाता है। पति के अवैध संबंध साबित नहीं कर सकी पत्नी
दंपती की शादी 3 नवंबर 2003 को हुई थी। 2018 से दोनों अलग रह रहे थे। पति ने 22 जुलाई 2021 को तलाक की अर्जी पेश की। जिसके जवाब में पत्नी ने माना कि साल 2003 से 2018 के बीच पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, क्योंकि पति का अन्य महिला से अवैध संबंध था। लेकिन, पत्नी अपने आरोप साबित नहीं कर सकी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- केवल आरोप लगाना ही पर्याप्त नहीं है। जिसके द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें साबित करने का भार (जिम्मेदारी) भी उसी पर होता है। करीब 20 साल बाद दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया
मामले में जुड़े एडवोकेट डीएस शेखावत ने कहा- अदालत ने अपने आदेश में इस बात को भी माना कि पत्नी ने शादी के करीब 20 साल बाद उस समय दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया, जब पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की। नोटिस मिलने पर पत्नी ने 22 फरवरी 2022 को पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मुकदमे में लगाए गए आरोप संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। क्योंकि पत्नी ने करीब 20 साल तक कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। लेकिन, जैसे ही तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल होती है तो पत्नी दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा देती है। वहीं पत्नी ने इस मुकदमे में कहीं भी पति के अवैध संबंधों का जिक्र नहीं किया। जबकि तलाक की अर्जी के जवाब में पत्नी कहती है कि पति के अवैध संबंध थे।

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