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खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। भुजिया,पापड़, घी और मैंगो ड्रिंक के सैंपल मिसब्रांडेड पाए जाने और दूध, दही, कचौरी, लाल मिर्च पाउडर, रिफाइंड पाम ऑयल व मसाला आलू पेटिज के सैंपल निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड) मिलने पर एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 30 लाख 35 हजार का जुर्माना लगाया है। इन पर प्रशासन ने की कार्रवाई दूध, दही, कचौरी, लाल मिर्च पाउडर, रिफाइंड पाम ऑयल व पेटिज भी गड़बड़ सीएमएचओ ऑफिस में करानी होगी राशि एडीएम प्रशासन ने बताया कि सभी फर्मां पर शास्ति लगाने से पूर्व सुनवाई की गई एवं अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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