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अजमेर नगर निगम ने बुधवार को नगरा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुआ रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को सीज कर दिया। यह कार्रवाई नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण के चलते की गई। एक्सईएन साउथ आकांक्षा सोनी के अनुसार, बिल्डिंग की स्वीकृत ऊंचाई 12.30 मीटर थी, लेकिन जांच में पाया गया कि इसकी वास्तविक ऊंचाई 18 मीटर है। इस मामले में कुछ दिन पूर्व महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने मंत्री झबर सिंह खर्रा को शिकायत की थी, जिसमें बिल्डिंग में अवैध रूप से स्पा संचालित करने का भी आरोप लगाया गया था। नगर निगम की टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर नियमानुसार बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई नगर निगम के नियमों के तहत अवैध निर्माण को रोकने के लिए की गई है। 8 महीने पहले नोटिस अब करवाई
बिल्डिंग मलिक की पत्नी तरनजीत ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी नगरा क्षेत्र पर बिल्डिंग है। दुआ टेंट हाउस के नाम से बिल्डिंग संचालित है। जो भी नोटिस दिए गए थे उसके प्रॉपर जवाब दिए गए। लास्ट नोटिस 8 महीने पहले दिया गया था। इतने समय बाद एक्शन लिया गया। नोटिस के जवाब देने के बावजूद भी कार्रवाई की गई यह बिल्कुल गलत है। महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने दी थी शिकायत
पिछले दिनों महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल की ओर से जिला प्रशासन के साथ नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शिकायत दी थी। शिकायत देकर बिल्डिंग में अवैध रूप से स्पा संचालित करने का आरोप लगाया था।

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