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सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है, तो पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। निवेश के लिए भी जरूरी है पैन
पैन कार्ड 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक पहचान संख्या है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। यह आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने और शेयर बाजार में निवेश जैसी वित्तीय गतिविधियों के लिए जरूरी होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और तो आप आयकर विभाग की ई-पैन सेवा के जरिए कुछ ही मिनटों में इसे हासिल कर सकते हैं। ऐसे 10 मिनट में बन जाएगा पैन कार्ड

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