पाली में एक नाबालिग को शादी की नीयत से भगाकर ले जाकर उससे रेप करने के मामले में फैसला सुनाया गया। पाली की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ठ न्यायाधीश निहालचंद ने आरोपी नरेंद्र उर्फ पिनू को नाबालिग से रेप करने का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक मनीष ओझा ने बताया कि पाली जिले के सोजत सिटी थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 29 सितम्बर 2024 को सोजत सिटी थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को 22 साल का नरेंद्र उर्फ पिनू पुत्र जगदीश भगाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ठ न्यायाधीश निहालचंद ने 30 जून को फैसला सुनाया। जिसमें नाबालिग को भगाने और उससे रेप करने का अभियुक्त नरेंद्र उर्फ पिनू को दोषी माना और आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।