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Delhi Excise Case: शराब घोटाले में ED ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

अरविंद केजरीवाल को ED का समन:

नई दिल्ली(New Delhi), प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Delhi के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को Delhi उत्पाद शुल्क नीति मामले में 2 नवंबर को उनके सामने पेश होने के लिए बुलाया है। यह समन इस साल अप्रैल में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की पिछली जांच के बाद आया है।

ED ने केजरीवाल से कथित शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता से जुड़े सवालों के जवाब देने को कहा है। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय राजधानी में उत्पाद शुल्क नीति और इसके कार्यान्वयन की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है।

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Delhi आबकारी नीति का मामला शहर के शराब वितरण और खुदरा बिक्री प्रणाली में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रित है। जांच कुछ समय से चल रही है और राजनेताओं, नौकरशाहों और शराब आपूर्तिकर्ताओं सहित कई प्रमुख हस्तियों से पूछताछ की गई है और कुछ मामलों में गिरफ्तार भी किया गया है।

इस मामले में अरविंद केजरीवाल की भागीदारी एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में सामने आती है, क्योंकि वह न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। उनकी पार्टी, AAP, भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की मुखर समर्थक रही है। केजरीवाल के खिलाफ आरोप उनके कार्यकाल के दौरान उत्पाद शुल्क नीति की अखंडता पर चिंता पैदा करते हैं।

अप्रैल में, सीबीआई ने केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उनसे उनके ज्ञान और उत्पाद शुल्क नीति में भूमिका और किसी भी संभावित कदाचार के बारे में पूछा गया था। ED का यह नवीनतम समन मामले पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और अधिक गहन जांच की आवश्यकता का संकेत देता है।

केजरीवाल को तलब करने के ED के फैसले से पता चलता है कि एजेंसी को कुछ सुराग या सबूत मिले हैं जिनसे आगे की पूछताछ की जरूरत है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जांच में सहयोग करेंगे और जरूरी जानकारी देंगे.

इस घटनाक्रम ने विभिन्न हलकों से राजनीतिक चर्चा और प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी हैं। आप ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, जबकि विपक्षी दलों ने शराब घोटाले के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

2 नवंबर को होने वाली पूछताछ पर कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि इसका अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर और राज्य के शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले ने एक बार फिर देश की राजनीतिक व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शराब घोटाला केस: अरविंद केजरीवाल को ED ने आखिर क्यों समन जारी किया, क्या था चार्जशीट में?

दिल्ली आबकारी नीति के भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वासी और मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज हुई दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। उच्चतम न्यायालय ने 17 अक्टूबर को दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को ‘घोटाले’ में उनकी भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था. आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता तब से ही हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद नौ मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन के मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया. सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

यह फैसला मामले की गंभीरता को दर्शाता है और दिल्ली के आबकारी नीति में हुए विवाद की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले की जांच के दौरान कई जाने-माने व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपसी ब्रिबिंग के आरोप उठे हैं।

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अदालत ने मामले के विवादित पक्षों के वकीलों और सरकारी वकीलों को इस मामले की सुनवाई में सहमति दिलाई है, और अब इस मामले की जांच और फैसले की प्रतीक्षा की जाएगी।

इस मामले के परिणामस्वरूप होने वाले फैसले की चर्चा सामाजिक और राजनीतिक चरणों में तेजी से हो रही है, और यह मामला दिल्ली की सरकार और राजनीतिक प्रशासन के संचालन के प्रति लोगों के विश्वास को प्रश्न उठाता है। इस विवाद के परिणामस्वरूप आम जनता के समाजिक और राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में खड़ी हो सकती है।

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