अवैध डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की कठोर सजा और एक लाख के जुर्माने से दंड दिया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 72 डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। स्कॉर्पियो में आए थे बदमाश लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 2023 को काछोला थाना प्रभारी बनास नदी के सामने नाकाबंदी कर रहे थे इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई, उसे रोकने का प्रयास किया तो ड्राइव गाड़ी भगा के चैनपुरा की ओर ले गया, चेनपुरा से गाड़ी का पीछा किया गया तो ये गाड़ी अमरा गांव के पास छोड़कर भाग गए। 10 साल की सजा इसमें अवैध डोडा चूरा भरा था, इस गाड़ी के नंबर प्लेट के आधार पर पड़ताल की गई इसमें मुलजिम रामलाल लोहार मेवाती सांकड़ा को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ट्रायल के दौरान 14 गवाह और 74 डॉक्युमेंट्स पेश किए। इस आधार पर न्यायाधीश जगदीश प्रसाद शर्मा ने मुलजिम को 10 साल के कारावास ओर और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

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