दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज गंगाधर गुंडे नाम के एक व्यक्ति को जमानत दे दी। कोर्ट का कहना था कि CBI ने गंगाधर को गलत तरीके से गिरफ्तार किया था।
कोर्ट का कहना था कि CBI ने एक ही नाम होने के कारण गलत पहचान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
CBI ने महाराष्ट्र के लातूर से संबंधित मामले में एन. गंगाधर अप्पा नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वहीं, गंगाधर गुंडे को 30 जून को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था।
NEET मामले में गड़बड़ी को लेकर अगली सुनवाई 18 जुलाई को
NEET मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है।
चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और NTA के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी।
आज CJI की बेंच ने की दूसरी सुनवाई
सुनवाई के लिए 11 जुलाई को कोर्ट में NEET का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। केस 33 की सुनवाई के बाद CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि कल सबसे पहले NEET पर सुनवाई होगी। इसके बाद इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को केस की सुनवाई करने की रिक्वेस्ट की। फिलहाल, कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी है ।
सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच के सामने NEET मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की डेट दी गई थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक NTA, केंद्र सरकार, CBI और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। CBI, NTA और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे।
CBI जांच में दावा- दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स ने गोधरा सेंटर और गुजराती भाषा चुनी
CBI जांच में सामने आया है कि गुजरात के गोधरा में एक सेंटर पर ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के कैंडिडेटस ने एग्जाम दिया था। आरोपियों ने एग्जाम में कैंडिडेटस को एग्जाम के लिए गुजराती भाषा सिलेक्ट करने को कहा था।
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सुप्रीम कोर्ट ने NEET स्टेकहोल्डर्स से मांगा था जवाब
NEET विवाद पर स्टेकहोल्डर्स ने 10 जुलाई की देर शाम को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने NEET विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स – NTA, CBI, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी।
झारखंड को NEET पेपर लीक का सेंटर मान रही CBI
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने झारखंड को NEET पेपर लीक का सेंटर माना है। CBI ने झारखंड सरकार से उन दो मामलों को CBI को ट्रांसफर करने को कहा है जो एग्जाम के दिन रांची के दो अलग-अलग थाने में दर्ज कराए गए थे। वहीं, रांची के अरसंडे के रहने वाले अवधेश कुमार से जुड़ा है।
अवधेश ने अपने बेटे अभिषेक के लिए पेपर लीक से जुड़े आरोपी सिकंदर के नाम दो ब्लैंक चेक साइन किए थे। फिलहाल, अवधेश कुमार हिरासत में है। पूरी खबर पढ़ें
30 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं लगाई गई हैं। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने लगाई हैं।
एग्जाम के 8 दिन बाद पेपर लीक की जांच के लिए याचिका दायर हुई
NEET कैंडिडेट शिवांगी मिश्रा ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की जांच करने को लेकर याचिका दायर की। इसके बाद NTA ने तय डेट से 10 दिन पहले 4 जून को ही एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस कर दिया।
अब तक 7 राज्यों से हुईं 42 गिरफ्तारियां
देशभर में 4 जून के बाद से NTA के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। केंद्र सरकार ने 22 जून को NEET केस की जांच CBI को सौंप दी। अब तक पेपर लीक केस की जांच 6 राज्यों तक पहुंच चुकी है। CBI ने बिहार से 2 और झारखंड से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात से भी 4 आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। 7 राज्यों से अब तक 42 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
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