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SI-भर्ती सुनवाई पर कोर्ट बोला-मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते:सरकार ने कहा था- कैमरा प्रोसिडिंग के बाद भी खबरें पब्लिश हो रहीं, सदस्यों की नियुक्ति का प्रोसेस बताया

सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 में आज भी हाईकोर्ट में कैमरा प्रोसिडिंग के जरिए सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की अदालत में सरकार ने कहा- कैमरा प्रोसिडिंग के बाद भी मीडिया में खबरें आ रही हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा- यह जनहित से जुड़ा मामला है। हम मीडिया पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले आज आरपीएससी की ओर से वकील मिर्जा फैजल बैग ने बहस की। अदालत के पूछने पर आरपीएससी के वकील ने भर्ती और सदस्यों की नियुक्ति का पूरा प्रोसेस बताया। अदालत ने आरपीएससी से पूछा- वह भर्ती का पेपर सरकारी अथवा निजी किस प्रेस से छपवाती है। इस पर आरपीएससी की ओर से कहा गया कि हम निजी प्रेस से ही पेपर छपवाते हैं। लेकिन यह प्रेस रेप्यूटेड और विश्वसनीय होती है। अदालत ने अब मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई तय की है।

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