हाथीपोल थाना क्षेत्र में किशोरी का दो बार अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई। पीड़िता को प्रतिकर स्कीम के तहत एक माह में एक लाख रुपए देने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार एक महिला ने 15 सितंबर, 2022 को एसपी के समक्ष परिवाद पेश किया था। इसके बाद मामले की जांच के लिए हाथीपोल थाने में भेजा गया। इसमें बताया कि 18 अगस्त, 2022 को उनकी 14 साल की बेटी को छोटी सादड़ी हाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास निवासी दीपक सिंह पुत्र गोवर्धन सिंह बहला फुसला कर भगा ले गया। पता चलने पर परिजन किशोरी को आरोपी से छुड़वा कर लाए। 14 सितंबर को आरोपी बेटी को फिर भाग ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने दीपक सिंह को गिरफ्तार किया और इसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने आरोपी के खिलाफ 13 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो-1 कोर्ट के जज राम सुरेश प्रसाद ने दीपक सिंह को दोषी करार दिया। उसे पॉक्सो एक्ट की धारा में 20 साल की कड़ी कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।