बांसवाड़ा में लोक अदालत में एक परिवार को कर्ज से बड़ी राहत मिली है। कर्ज भी इतना था कि खेती के भरोसे उस कर्ज को चुकाना भी मुश्किल था। आज से शुरू हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में घाटोल के खरवाली गांव में परिवार को 15 लाख रुपए का कर्ज माफ कर राहत दी। दरअसल खरवाली निवासी रकमा पुत्र धूलिया ने ट्रैक्टर के लिए साल 2007 में 4.25 लाख का बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था। लेकिन 2014 में रकमा की मृत्यु होने के बाद परिवार में कोई लोन नहीं चुका रहा था। इस पर बैंक द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी परिजन कोई रिप्लाई कर रहे थे और ना ही किश्त चुका रहे थे। आखिर में बैंक की ओर से 2021 में परिवार पर पुलिस केस किया गया। इसके बाद भी लोन नहीं चूकता किया गया। परिजनों ने लोन नहीं भर पाने की वजह यह बताई की रकमा के कुल 8 बेटे हैं उसने दो की मृत्यु हो गई और 6 शेष बचे हैं। 6 भाई कभी एक साथ नहीं रहे कोई किधर काम में तो कोई किधर। इस कारण लोन चुकाने के लिए एकमत कभी नहीं हो सके। आज जब लोक अदालत में आने का अंतिम नोटिस मिला तो सभी को लगा कि यहीं एक अवसर है जिसमें कुछ राहत मिल सकती है, इसलिए सभी एक राय होकर कोर्ट पहुंचे। जहां 19 लाख 81 हजार 227 रुपए बकाया राशि में 15 लाख 56 हजार 227 रुपए माफ कर समझौता राशि 4.25 लाख मूलधन चुकाने का हुआ।