जयपुर| हाईकोर्ट ने नीम का थाना जिले के श्री माधोपुर नगरपालिका क्षेत्र के आम रास्ते पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख नगरीय विकास सचिव, डीएलबी, नीम का थाना के कलेक्टर, श्री माधोपुर के उपखंड अधिकारी सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी व प्रवीर कुमार भटनागर की खंडपीठ ने यह निर्देश रामसिंह व अन्य की पीआईएल पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि श्री माधोपुर के नगरपालिका क्षेत्र में आम रास्ते और सार्वजनिक निर्माण की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण के संबंध में प्रार्थियों सहित कस्बे के अन्य लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन को प्रतिवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रार्थियों ने जिला कलेक्टर सहित अन्य को विधिक नोटिस देकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर आम रास्ते को बहाल करने के लिए कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।