देश की अदालतों में बढ़ते मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार, 13 जुलाई को साल 2024 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष शनिवार को हाईकोर्ट जयपुर पीठ में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ करेंगे। लोक अदालत का नारा : न कोई जीता – न कोई हारा की तर्ज पर राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के बीच आपसी रजामंदी से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि प्रदेश में हाईकोर्ट के अलावा अधीनस्थ अदालतों में 512 बेंचों में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालतों में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, एमएसीटी, श्रम और नियोजन संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व प्रकरणों सरीखे प्रकरण सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। अभी तक कुल 10 लाख से अधिक प्रकरण चिन्हित किए गए है। इनमें 5 लाख 72 हजार से अधिक प्री लिटिगेशन और 4 लाख 70 हजार से अधिक अदालतों में लंबित प्रकरण शामिल है।